News Word Team देहरादून/दिल्ली : Uttrakhand में कोरोना कर्फ्यू 15 जून के बाद एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। फ़िलहा...
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देहरादून/दिल्ली: Uttrakhand में कोरोना कर्फ्यू 15 जून के बाद एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। फ़िलहाल
सरकार इसमें ढील देने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि कर्फ्यू एक
सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के
अनुसार आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद ही कर्फ्यू को लकर कोई
फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 15 जून को सुबह 6
बजे खत्म हो रही है। इसको देखते हुए
लोगों की नजर इसी पर है कि क्या सरकार कर्फ्यू बढ़ाएगी या फिर अनलॉक
शुरू कर देगी। जानकारी के अनुसार 22 जून तक कोविड कर्फ्यू
को आगे बढ़ाया जा सकता है।
इस दौरान सप्ताह में तीन
दिन बाजार खोलने समेत वर्तमान में जारी व्यवस्था को यथावत रखा जा सकता
है। जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील का फैसला जिलाधिकारियों पर
छोड़ा गया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा
कि सरकार आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी।
दिल्ली में हुई अनलॉक-3 की शुरुआत
राजधानी दिल्ली में अनलॉक पार्ट- 3 के तहत कई चीज़ों में रियायत दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
ने अनलॉक की घोषणा करते हुए कहा कि अब हम धीरे-धीरे एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं।
अनलॉक के तहत कई चीज़ों को खोला गया है, कुछ को पाबंदियों के साथ खोला गया है, जबकि
कुछ चीजें फिलहाल पूरी तरह से बन्द रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद ने कहा कि दिल्ली
में कोरोना की स्थिति में सुधार है। हमारे
सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चिंता है, साथ ही तीसरी लहर
की तैयारी पर भी ज़ोर हैं। अब हम धीरे-धीरे
एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत कई चीज़ों को पूरी तरह से खोला जाएगा, कुछ चीज़ें पूरी तरह से बन्द होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला
जा सकेगा।
दिल्ली में अनलॉक पार्ट- 3 के तहत स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर
पाबंदी होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, स्पा, जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क, गार्डन बंद रहेंगे।
अनलॉक पार्ट- 3 के तहत दी गयी रियायतों में सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट
दफ्तरों को 50%
क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा। सभी स्टैंड
अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें
बिना ऑड ईवन नियम से सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी। हालांकि गैर जरूरी सामान/
सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा। सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे।
रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल और रेस्टोरेंट को एक हफ्ते के लिए
ट्रायल बेसिस 21
जून सुबह 5 बजे तक खोलने की अनुमति है। 50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में
एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त होगी। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाज़त
नहीं होगी। शादी में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और
सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाज़त होगी. । अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ
चलेगी; दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा; ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाज़त होगी हैं। धार्मिक
स्थलों को खोला जा सकेगा, लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।
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